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छत्तीसगढ़ जिला कोरबा “सजग बांकी मोंगरा सतर्क बांकी मोंगरा अभियान के तहत बांकी मोंगरा पुलिस की बड़ी कार्यवाही

by Vimal Kumar
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संपादक विमल कुमार

👉 थाना बांकी मोंगरा जिला कोरबा (छ. ग.) 21/मई /2026

🚨 विद्युत तार चोरी प्रकरण में 24 घंटे के भीतर 04 आरोपियों की गिरफ्तारी, चोरी का मशरूका बरामद

🚨 चोरी किए गए विद्युत तार एवं घटना में प्रयुक्त सामग्री बरामद।

🚨 सायबर सेल एवं थाना पुलिस की संयुक्त टीम की प्रभावी कार्रवाई।

🚨 विद्युत संपत्ति चोरी करने वाले गिरोह पर करारा प्रहार।

🚨 अवैध गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही।

🚨 जनहित से जुड़ी विद्युत संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कठोर कार्यवाही।

अपराध क्रमांक – 108/2026
धारा – 303(2), 324(4), 317(2), 3(5) बीएनएस, छत्तीसगढ़ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136-1(ए), 140, 137 लोक संपत्ति का नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3

कोरबा जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मार्गदर्शन में थाना/चौकी स्तर पर लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में “सजग कोरबा, सतर्क कोरबा” अभियान के तहत थाना बांकीमोंगरा एवं सायबर पुलिस थाना कोरबा की संयुक्त टीम द्वारा विद्युत तार चोरी प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 19.05.2026 को प्रार्थी श्री रंजीत पैकरा, सहायक अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी कटघोरा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 12/13.05.2026 की दरमियानी रात सिंघाली लोकहित क्षेत्र में अज्ञात चोरों द्वारा विद्युत पोल को क्षतिग्रस्त कर लगभग 3100 मीटर विद्युत तार चोरी कर लिया गया था। रिपोर्ट पर थाना बांकीमोंगरा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में त्वरित पतासाजी कर निम्न आरोपियों को गिरफ्तार किया गया—

गिरफ्तार आरोपीगण :

  1. मनोज कुमार साहू उर्फ मोनू, पिता स्व. ओमप्रकाश साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक-6 राजीवनगर, थाना कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)
    (कबाड़ी दुकान संचालक)
  2. विजयपाल कंवर, पिता मोहनपाल सिंह, उम्र 30 वर्ष, निवासी अमरपुर, सिंघाली, थाना कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)
  3. शेखर सिंह अगरिया, पिता एम. सिंह अगरिया, उम्र 28 वर्ष, निवासी सिंघाली बस्ती, थाना बांकीमोंगरा, जिला कोरबा (छ.ग.)
  4. अनुप कुमार चौहान, पिता परदेशी राम चौहान, उम्र 32 वर्ष, निवासी सिंघाली बस्ती, थाना बांकीमोंगरा, जिला कोरबा (छ.ग.)
  5. मोहनलाल रोहिदास पिता जागेश्वर राम रोहिदास उम्र 45 वर्ष निवासी जवाली थाना बाकीमोगरा कोरबा

गिरफ्तार आरोपियों को दिनांक 20.05.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जिला जेल कोरबा भेजा गया।

आरोपियों से बरामद मशरूका :
🔹चोरी किया गया विद्युत तार
🔹विद्युत खंभों में लगे लोहे के उपकरण/चैनल
🔹01 नग मोबाइल फोन
🔹01 नग सायकल

प्रकरण में अन्य संलिप्त आरोपियों की पतासाजी एवं विवेचना जारी है। कोरबा पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्यवाही जारी रहेगी।
कोरबा पुलिस का संदेश

🚨“सजग कोरबा, सतर्क कोरबा”
जन सुरक्षा, अपराध नियंत्रण एवं अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश हेतु कोरबा पुलिस प्रतिबद्ध है।

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