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मार्ग अवरुद्ध करने वाले तीन वाहन चालकों के खिलाफ की गईं कार्यवाही

by shriwashkchandra@gmail.com
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धारा- 285 बीएनएस आरोपी का नाम- 01 शेख मुस्तफा पिता शेख जैनुल उम्र 35 वर्ष निवासी चमरही, थाना गढवा जिला गढवा झारखंड

अप०क. 298/2026,

धारा- 285 बीएनएस

आरोपी का नाम-बिहार 01 राहूल कुमार पिता रामनाथ राय उम्र 22 साल साकिन धाने गोरौल थाना गोरौल जिला वैशाली

अप०क.- 299/2026.

धारा- 285 बीएनएस

आरोपी का नाम 01 राजभान सिंह गोड पिता रीचबडी सिंह गोड उम्र 31 साल साकिन भरसेडी थाना सरई जिला सीधी म.प्र

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना प्रभारी पाली के नेतृत्व व मार्ग दर्शन में बेहतर पुलिसिंग प्रभावशील बनाने के लिए दिये गये अपराध पर आकुंश लगाने अपराधिक गतिविधियों, लूट, डकैती, चोरी सडक दुघर्टना संबंधी अपराध पर आकुंश लगाने हेतु दिनांक 02/08/2026 को दौरान पेट्रोलिंग पर हमराह स्टाफ सउनि अशोक खाण्डेकर आरक्षक 237, 693 के साथ नेशनल हाईव् 130 सराईपाली, बुडबुड तरफ रवाना हुआ था कि पेट्रोलिंग के दौरान बुडबुड खदान ओव्हरब्रिज के नीचे मेन रोड पर पहुंचे थे उसी समय ट्रेलर क्रमांक CG 125 5512 एंव ट्रेलर क्रमांक CG 10 BM 2539 तथा एनएच 130 शराब भट्ठी के पास मनरोड में ट्रेलर क्रमांक CG 12 BM 9455 के चालक द्वारा रोड में अवगामन अवरूध्द कर खडी किया था जिससे आने जाने वालों को परेशानी हो रही थी मानव जीवन का सकंटापन्न किया था जिसे जाकर गवाह 01. प्रीतमसारथी 02 सूरज पटेल के साथ जाकर देखा तो ट्रेलर वाहन क्रमांक CG 12s 5512 एंव ट्रेलर क्रमांक CG 10 BM 2539 तथा एनएच 130 शराब भटूठी के पास मेनरोड में ट्रेलर क्रमांक CG 12 BM 9455 मेनरोड लोकमार्ग पर खडी कर ड्रायवर गाडी में बैठा था जिसे गवाहों के समक्ष पूछताछ किया गया जो अपना नाम शेख मुस्तफा पिता शेख जैनुल उम्र 35 वर्ष निवासी चमरही, थाना गढवा जिला गढवा झारखंड का होना बताया जिसे थाना लाकर धारा सदर 285 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबध्द कर उक्त वाहन को जप्त कर आरोपी शेख मुस्तफा पिता शेख जैनूल उम्र 35 साल साकिन चमरही थाना गढवा जिला गढवा झारखण्ड व आरोपी राहूल कुमार पिता रामनाथ राय उम्र 22 साल साकिन धाने गोरौल थाना गोरौल जिला वैशाली विहार तथा आरोपी राजभान सिंह गोड पिता रीचबडी सिंह गोड उम्र 31 साल साकिन भरसेडी थाना सरई जिला सीथी म.प्र को गिरफतार कर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण में विवेचना पूर्ण होने से आरोपी शेख मुस्तफा के विरूध अभियोग पत्र क्रमांक-214/2026 व आरोपी राहुल कुमार के विरूथ अभियोग पत्र क्रमांक-215/2026 एंव आरोपी राजभान के विरूध अभियोग पत्र क्रमांक-216/2026 तैयार किया गया है।

उक्त प्रकरण में तस्दीकी एवं विवेचना कार्यवाही में थाना पाली पुलिस स्टाफ निरीक्षक मनोज कौशिक, सउनि अशोक खाण्डके एंव समस्त थाना पाली स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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