अपराध क्रमांक – 99/2026
धारा – 318(2)(4), 225, 112(2), 3(5) बी.एन.एस.
घटना का संक्षिप्त विवरण :
प्रार्थी उमेन्द्र साहू निवासी तिलकपुर जिला मुंगेली द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपीगण नरेन्द्र साहू, सरोज साहू एवं उनके साथियों द्वारा सोने के बिस्किट मिलने का झांसा देकर उसे खरीदने के लिए प्रेरित किया गया। आरोपियों ने प्रार्थी को सोने का नमूना दिखाकर विश्वास में लिया तथा दिनांक 05.12.2025 को 10 लाख रुपये नगद लेकर कुल 01 किलोग्राम सोना देने का सौदा किया।

पैसा प्राप्त करने के बाद आरोपियों द्वारा नकली सोने के बिस्किट देकर धोखाधड़ी की गई। बाद में जांच कराने पर सोना नकली पाया गया। प्रार्थी द्वारा आरोपियों से पैसे वापस मांगने पर टालमटोल एवं धमकी दी गई।
पुलिस कार्यवाही :
प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लिए गए, घटना स्थल निरीक्षण किया गया तथा साक्ष्य संकलित किए गए। पूर्व में आरोपी नरेन्द्र साहू एवं सरोज साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा चुका है।
विवेचना के दौरान फरार आरोपी तेरसाराम प्रजापति पिता अयोध्या प्रसाद उम्र 32 वर्ष, निवासी बोकरामुड़ा चौकी कोडगार थाना पेण्ड्रा को मुखबिर सूचना के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी द्वारा अपराध में संलिप्तता स्वीकार करने पर उसके कब्जे से नगदी रकम जप्त की गई।
आरोपी को दिनांक 01.05.2026 को 13:00 बजे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
विशेष तथ्य :
* आरोपीगण द्वारा संगठित होकर धोखाधड़ी करना पाया गया, जिस पर धारा 112(2) बी.एन.एस. जोड़ी गई है।
* आरोपी तेरसाराम प्रजापति आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व में थाना उदयपुर (जिला सरगुजा) एवं थाना पसान (जिला कोरिया) में भी अपराध दर्ज हैं।
योगदान :
उक्त कार्यवाही में चौकी खोड़री थाना गौरेला एवं चौकी कोडगार स्टाफ का विशेष योगदान रहा।
अपील :
जिला पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के लालच या संदिग्ध सौदे से बचें एवं ऐसी घटनाओं की सूचना तत्काल पुलिस को दें।












